केंद्र सरकार के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश लाने के बाद दिल्ली सरकार के पास क्या हैं विकल्प?

केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश लाया गया है. अब उसके बाद दिल्ली सरकार के पास से क्या ऑप्शन बचते हैं? उनके पास कानूनी तौर पर क्या हथियार हैं?

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