Gyanvapi, कृष्ण जन्मभूमि मामलों में सुनवाई शुरू कराने के लिए SC पहुंचा हिंदू पक्ष | Kanoon Ki Baat

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  • प्रकाशित: जुलाई 20, 2025

Places of Worship Act: देश भर के मंदिर-मस्जिद कानूनी विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 के अंतरिम आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक अर्जी दाखिल कर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है, ताकि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई फिर से शुरू हो सके। उनका कहना है कि ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि और भोजशाला जैसे मामलों पर Places of Worship Act लागू ही नहीं होता क्योंकि ये ASI संरक्षित स्थल हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इन मामलों का ट्रायल रुका हुआ है। 

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