Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने Allahabad High Court के फैसले को Supreme Court में दी है चुनौती

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  • प्रकाशित: मार्च 24, 2024
Gyanvapi Case Update: अदालत में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ होती थी लेकिन उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था. हिन्दू पक्ष ने इसी पूजा को शुरू करने का पुनः अधिकार दिए जाने की कोर्ट से मांग की थी. मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दे दिया था

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