इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने का वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर (निगरानीकर्ता) नियुक्त करने और तहखाने में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी. इस फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा, यहां सुनिए