पुरानी संपत्ति को ज़्यादा कीमत में बेचकर भी कम कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax on Property Sale) चुकाने का रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफ़िट (Indexation Benefit) को खत्म करने का ऐलान किया, जिसकी बदौलत संपत्ति बेचने वाले खुद को होने वाले लाभ को कम आंकते और दिखाते थे, और इसके चलते सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी. इस नियम के बदल जाने का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि अब करदाता, यानी टैक्सपेयर और कर अधिकारियों, दोनों के लिए टैक्स का आकलन करना सरल हो जाएगा.