उद्धव ठाकरे को SC से राहत नहीं, शिंदे गुट के पास ही 'शिवसेना' और 'धनुष-बाण'

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  • प्रकाशित: फ़रवरी 22, 2023

शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश पर रोक नहीं लगा सकते, यह पार्टी के भीतर एक  अनुबंधात्मक संबंध है. उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

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