चारा घोटाले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. लालू के वकील ने अर्जी लगाई थी कि उनकी सेहत को देखते हुए कम से कम सजा दी जाए. उनकी पार्टी अब यह बदले की राजनीति से जोड़कर देख रही है. पार्टी यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह साजिश है. उनके बेटे तेजस्वी ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले से निराशा नहीं हुई है. उन्हें सियायत से निराशा हुई है. उन्होंने कहा कि हमलोग मजबूती से लड़ेंगे और हाईकोर्ट में बेल के लिए अपील करेंगे.