बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने साईबाबा और पांच अन्य आरोपियों को यह कहकर बरी कर दिया कि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत ट्रायल चलाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रो. साईबाबा की रिहाई पर रोक लगा दी है.