फाइनल ईयर की परीक्षा पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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  • प्रकाशित: अगस्त 19, 2020
Final Year Exam 2020: सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं (Final Year Exams) आयोजित कराने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली बेंच ने अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर सुनवाई की. यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्य स्पष्ट हैं. जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि क्या यूजीसी के आदेश और निर्देश में सरकार दखल दे सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि छात्रों का हित किसमें है? ये छात्र तय नहीं कर सकते, इसके लिए वैधानिक संस्था है, छात्र ये सब तय करने के काबिल नहीं हैं.

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