नीट-यूजी परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को लगता है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा. जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा. चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा. साथ ही अदालत ने कहा कि यह वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था.