सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में डाले गए वोटों का
वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों के क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी SC में दायर होती रही है. अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए. आगे चलकर, जब तक EVM के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए. मतदान के लिए EVM के बजाए बैलट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाना, (जो देशवासियों के हितो की सुरक्षा न कर सके) उससे बचा जाना चाहिए. इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील Mahesh Jethmalani ने बात की NDTV से