धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- समलैंगिकता अपराध नहीं

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  • प्रकाशित: सितम्बर 06, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए यौन संबंध अब अपराध के दायरे में नहीं आएंगे. संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल रहे.

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