ओबीसी की सूची बनाने के अधिकार को लेकर लेकसभा में 127 वां संशोधन बिल लोकसभा में आ चुका है. यह बिल निश्चित ही बहुमत से पास होगा. इसमें विपक्ष भी साथ देगा. इसे पास करे के लिए दो तिहाई ताकत की जरूरत पड़ेगी और यह ताकत मिल जाएगी. हालांकि यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं, इससे पहले कई विवाद रहे हैं. यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. बात महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, जहां तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण देने का फैसला लिया था.केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि सूची बनाने के फैसला राज्य की सरकारों के पास चला जाएगा. सवाल यह है कि क्या राज्यों को ओबीसी सूची देने से नया विवाद पैदा होगा? क्या इस सूची को लेकर टकराव पैदा होंगे?