INX मीडिया मनी लॉंड्रिंग केस में कार्ति चिंदबरम की गिरफ्तारी के बाद बड़ी खबर है खुद पी चिंदबरम का नाम आना. जांच एजंसियों के सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिंदबरम का नाम लिया है, मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत ये बयान दिए गए हैं. ये अदालत में मान्य होते हैं. इससे क्या चिदंबरम इंकार कर पाएंगे?