यूपी में सरकार के नए ऑर्डर से मंदिर मस्जिद में बिना इजाजत लाउड स्पीकर बजाने वाले को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. बारात में भी तेज़ म्यूजिक बजने पर दूल्हा जेल जा सकता है. यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) अरविंद कुमार ने पूरे राज्य के डीएम और एसएसपी को जारी सर्क्यूलर में कहा है कि धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक जगहों पर बिना इजाज़त लगे लाउड स्पीकरों की पहचान की जाए और इस सिलसिले में एक विस्तृत रिपोर्ट 10 जनवरी तक सरकार को दी जाए. जिन सार्वजनिक या निजी जगहों पर बिना इजाज़त लाउड स्पीकर चल रहे हों उन्हें 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाए. 20 जनवरी तक उन सभी जगहों से लाउड स्पीकर उतार लिए जाएं. जो इसके लिए इजाज़त नहीं लेते और नियमानुसार कार्रवाई की जाए.