लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पास हो गए हैं. नए क्रिमिनल बिलों (New Criminal Bills) को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग को लेकर कानून में अब बदलाव किया गया है. मॉब लिंचिंग में मौत होने पर फांसी तक की सजा हो सकती है.