'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.