CBI बनाम ममता सरकार मामले में CBI की दो अर्ज़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. साथ ही कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं.