रवीश कुमार का प्राइम टाइम: CAA के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में

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  • प्रकाशित: जनवरी 14, 2020
केरल सरकार ने नागिरकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोरट में चुनौती दी है. केरल सरकार का कहना है कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के अलावा पासपोर्ट रूल एंड फौरेन आर्डर अमेंडमेंट्स को भी चुनौती दी गई है कि इसमें धार्मिक पहचान को महत्व दिया गया है जो संविधान की भावना के विरोध में है. केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि एक्ट के मूल रूप में धार्मिक प्रताड़ना का ज़िक्र नहीं है. कानून के उद्देश्य में प्रताड़ना का ज़िक्र किया गया है. केरल विधान सभा ने इस कानून के तहत सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर की गई है. आम तौर पर जब किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 का इस्तमाल होता है.

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