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कानून की बात :  सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को बताया सही, एक जज ने बताया गैरकानूनी 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से वैध था. पांच जजों की संविधान पीठ में शामिल चार जजों ने बहुमत के फैसले में कहा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी वैध है. नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है. वहीं पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्‍ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी करार दिया. इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव. 
 



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