बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर SC सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

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  • प्रकाशित: सितम्बर 30, 2026

 

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील और यौन शोषण वाले वीडियो-फोटो इंटरनेट पर फैलने के मामले को बेहद गंभीर बताया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सितंबर 2024 में दिए गए निर्देशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं.जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने आईटी मंत्रालय और कानून मंत्रालय से कहा है कि वे बताएं कि सोशल मीडिया कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं. साथ ही यह भी बताएं कि ऐसी सामग्री फैलाने वालों और उसे हटाने में लापरवाही करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर क्या कार्रवाई हो रही है.इस मामले के याचिकाकर्ता भुवन ऋभु का कहना है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर सख्ती, उसकी अनिवार्य रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई उसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. 

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