मेडिकल कॉलेज के लिए जजों के नाम पर घूंस लेनें के मामले में एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट नें खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट नें कहा है कि ये अदालत को बदनाम करनें के लिए याचिका दायर की गईं और इससे अवमानना का मामला बन सकता है लेकिन कोर्ट अवमानना की कार्यवाई नहीं कर रहा