राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है वह बच्चा अपने माता-पिता के पास ही रहेगा जिसे उसके माता-पिता ने एक धर्मगुरु को सौंप दिया था। बच्चे के दादा दादी ने उसे बाबा को सौंपने का विरोध किया और वो इसके खिलाफ अदालत गए। अदालत ने बच्चे को उसके माता-पिता के पास ही रखने का आदेश दिया है और दादा-दादी जब चाहें तब बच्चे से मिल सकेंगे।