पाकिस्तान की संयुक्त संसद ने भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के लिए उस कानून को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुलभूषण को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिलेगा. यह कानून पाकिस्तानी संसद की ऊपरी सदन में पिछले सत्र के दौरान पहले मंजूर नहीं किया गया था. अब इस कानून के पारित होने के बाद कुलभूषण पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में अपनी सजा की समीक्षा और राजनयिक मदद लेने की अपील दायर कर पाएंगे.