FSSAI ने आदेश दिया है कि कोई भी कंपनी ऐसी खाने-पीने की चीजें, जिनकी एक्सपायरी डेट 45 दिन से कम हो उनकी डिलीवरी न करें। साथ ही, कंपनियों को हर तीन महीने में रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स का डेटा पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसका मकसद यह है कि एक्सपायर्ड या खराब खाने-पीने की चीजों का इस्तेमाल रोका जा सके और वे ग्राहकों तक न पहुंचें।