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FSSAI New Order: Online Food Delivery पर नया FSSAI नियम! जानें क्या है बदलाव

  • 9:49
  • प्रकाशित: दिसम्बर 21, 2024

FSSAI ने आदेश दिया है कि कोई भी कंपनी ऐसी खाने-पीने की चीजें, जिनकी एक्सपायरी डेट 45 दिन से कम हो उनकी डिलीवरी न करें। साथ ही, कंपनियों को हर तीन महीने में रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स का डेटा पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसका मकसद यह है कि एक्सपायर्ड या खराब खाने-पीने की चीजों का इस्तेमाल रोका जा सके और वे ग्राहकों तक न पहुंचें।

 

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