कोविड की दूसरी लहर में बहुत से बच्चे अनाथ हुए हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उनकी देखभाल की हिदायत दी. राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की पहचान हो जो अनाथ हैं, उन्हें सुरक्षा मिले. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों की परेशानियां समझ कर उन्हें दूर करें. इन्हीं सब चीजों पर बात कर रहे हैं एनजीओ सेव द चिल्ड्रेन के डिप्टी डायरेक्टर प्रभात कुमार......