उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी. न्यायालय ने उनको अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा. साथ ही अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया.