दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन इलाकों में 14 दिन के अंदर तीन बार हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाए. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के 14 दिन में कम से कम 3 बार वहां रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए.