चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 8 अमान्य वोटों को भी मान्य मानकर दोबारा हो गिनती

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  • प्रकाशित: फ़रवरी 20, 2024
चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद (Chandigarh Mayor Election) मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बीजेपी और आप के बीच विवाद में आठ "अमान्य" वोटों की जांच की. अदालत ने कहा कि इन वोटों को फिर से गिना जाएगा... वैध माना जाएगा" और इसके आधार पर ही परिणाम  घोषित किए जाएंगे.

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