केंद्र सरकार का आदेश, शर्तों के साथ खुलेंगी ये दुकानें

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  • प्रकाशित: अप्रैल 25, 2020
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अध‍िनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है. साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. साथ ही MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा. मल्टी ब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.

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