गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है. साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. साथ ही MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा. मल्टी ब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.