सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर या अन्य नामी गिरामी लोग अब अगर एंडोर्समेंट करेंगे तो उनको जानकारी देनी होगी. इस बाबत उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. सोशल मीडिया की हस्तियों को बताना होगा कि क्या वो पैसे लेकर किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं.