CBI विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल, नागेश्वर राव नहीं ले सकते हैं नीतिगत फैसला

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 27, 2018
सीबीआई घमासान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए छुट्टी पर भेजे गये निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच को दो हफ्ते में पूरा कर सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा है. जांच सीवीसी करेगी और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए के पटनायक करेगें. साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसला इस दौरान नहीं ले सकते है.

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