सीबीआई घमासान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए छुट्टी पर भेजे गये निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच को दो हफ्ते में पूरा कर सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा है. जांच सीवीसी करेगी और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए के पटनायक करेगें. साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसला इस दौरान नहीं ले सकते है.