इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) ने देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों (Insurance Company) को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) जारी करने को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद वह जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जारी करेंगे उसके साथ उन्हें पॉलिसी होल्डर (Policyholder) को एक कस्टमर इनफॉरमेशन शीट भी मुहैया करानी होगी.