स्वास्थ्य बीमा पर आईआरडीएआई ने नया आदेश देकर बीमाधारकों को बहुत बड़ी राहत दी है. नए आदेश में आईआरडीएआई (IRDAI) ने कहा है कि बीमा कंपनी को किसी भी कैशलेश क्लेम को एक घंटे में क्लीयर करना होगा.