दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी. ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस जारी रखने की इजाजत दे दी थी.