मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ‘बेहद तर्कपूर्ण' बताया है. ये तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.