Patanjali Misleading Ads Case: कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Advertisement) के लिए पतंजलि (Patanjali) के संस्थापक रामदेव (Ramdev) और बालकृष्ण के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज कहा कि हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते. अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि माफी कागज पर है. हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे वचन का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं.