Delhi High Court On Baba Ramdev: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि वे पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल टैबलेट को कोविड की दवा बताने का दावा 3 दिन के अंदर वापस लें।हाईकोर्ट ने कल पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि रामदेव और उनके प्रमोटरों को 3 दिनों में इससे जुड़े ट्वीट हटाने होंगे। अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो सोशल मीडिया मीडिएटर इन ट्वीट्स को हटा देंगे।