दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को यह दावा करने से रोक दिया कि ‘कोरोनिल’ कोविड-19 का इलाज है और उन्हें 3 दिनों के भीतर सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस प्रोडक्ट को कोविड का इलाज बताने वाले दावा हटाने का निर्देश दिया.