अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ज़मीन विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है. पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में मध्यस्थता को मंज़ूरी देते हुए कहा कि हमें मध्यस्थता में कोई क़ानूनी अड़चन नहीं दिखती. सुप्रीम कोर्ट ने तीन मध्यस्थ नियुक्त किए हैं.