असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को जीवनसाथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है. ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करने पर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है. असम सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.