असम सरकार के कर्मचारियों को दूसरी शादी करने के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 27, 2023
असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को जीवनसाथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है. ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करने पर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है. असम सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. 

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