Bulldozer Action In Assam: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद भी असम (Assam) के 47 निवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में असम सरकार से तीन हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस स्थिति को बरकरार रखने का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. दरअसल, 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर दाखिल की गई अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश में कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर ऐसा करना जरूरी होगा तो इससे पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.