सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami's bail plea) की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्नब को अंतरिम जमानत दे दी है. खुदकुशी के लिए उकसाए (Abetment of Suicide) जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित दो आरोपियों को भी जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में दो दिनों की देरी हो.