बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार (Nitish Kumar) आज एंटी पेपरलीक विधेयक लेकर आ रही है. इस बिल के मुताबिक पेपरलीक को सीरियस क्राइम घोषित किया जाएगा. दोषी पाए जाने वालों पर ग़ैर ज़मानती धाराएं लगाई जाएंगी. साथ ही 3 से 10 साल तक की सज़ा और एक लाख से 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा. ये क़ानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा.