"पक्षकार की जाति और धर्म मेंशन ना हो:" सभी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
प्रकाशित: जनवरी 30, 2024 02:31 PM IST | अवधि: 2:23
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सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले में कहा कि किसी भी अदालत में किसी भी पक्षकार का जाति या धर्म मेंशन नहीं की जाएगी. कोर्ट के इस फैसले को किस नजरिए से देखा जा रहा है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अमित शर्मा ने क्या कहा.