कानून की बात; अजन्मे बच्चे को लेकर SC में दो महिला जजों में मतभेद, बता रहे हैं आशीष भार्गव
प्रकाशित: अक्टूबर 11, 2023 09:10 PM IST | अवधि: 3:01
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26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने का मामले को सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने बडी बेंच के पास भेज दिया है. पीठ में शामिल दोनों जजों की राय में मतभेद के बाद इस आगे भेजा गया. मामले को बड़ी बेंच में सुनवाई के लिए CJI के पास भेजा गया. जस्टिस हिमा कोहली इस मामले में अपना गर्भपात कराने का आदेश वापस लेना चाहती थीं. लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि महिला की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, इसलिए गर्भपात का आदेश बरकरार रहना चाहिए.