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दिल्ली में बसों और भारी वाहनों के लिए होगी अलग लेन, जानिए कैसे होगी निगरानी?

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दिल्ली परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से 180 किमी की सड़क पर बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन पर चलने का सख्त नियम बनाया है. यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे.



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