राजद्रोह कानून की धारा में नई FIR नहीं, जेल में बंद लोग भी मांग सकते हैं बेल: SC का फैसला | पढ़ें
प्रकाशित: मई 11, 2022 12:59 PM IST | अवधि: 27:55
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून की धारा 124 ए में कोई नया केस दर्ज न हो. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है. अब राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद लोग भी बेल के लिए कोर्ट में जा सकते हैं.