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Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकुल रोहतगी ने क्या कहा?

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हिंडनबर्ग केस (Hindenburg case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SEBI की जांच में कोई खामी नहीं है. ऐसे में अब इस मामले में SIT से जांच करवाने का कोई औचित्य नहीं है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SEBI की जांच नियमों के तहत हुई है. बता दें कि SEBI ने अभी तक 22 आरोपों की जांच की है जबकि अभी 2 आरोपों की जांच बाकी है. मामले की सुनवाई के दौरान  CJI ने कहा है कि बाकी बचे 2 मामलों की जांच तीन महीने के अंदर पूरी की जाए. भारत के पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर क्या कहा है...जानिए...



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)



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