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CBI जांच...राज्य से बाहर ट्रायल, मणिपुर की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

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सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के उपलब्‍ध न रहने की स्थिति में आज सुनवाई न हो सकी. केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराना चाहती है. गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया, ताकि मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके. मुकदमे की सुनवाई किसी भी राज्य के बाहर स्थानांतरित करने का अधिकार केवल इस अदालत को है और केंद्र सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने की तारीख से लेकर छह महीने की सीमा के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का निर्देश देने का इस अदालत से अनुरोध कर रहा है.



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